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इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद तत्काल प्रभाव से टोल फ्री हुआ डीएनडी फ्लाईवे

हाई कोर्ट ने कहा कि पहले ही लागत से अधिक पैसा वसूला जा चुका है, सो अब इसे बंद करना होगा.

Updated on: 26 Oct 2016, 07:46 PM

नई दिल्ली:

इलाहबाद हाई कोर्ट ने नॉएडा-डीएनडी पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब इस रास्ते पर टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा हाई कोर्ट ने कहा कि पहले ही

लागत से अधिक पैसा वसूला जा चुका है, सो अब इसे बंद करना होगा इस फैसले से नॉएडा और दिल्ली के बीच रोज़ाना सफर करने वाले लाखों लोगों को काफी राहत मिलेगी। 

बता दें कि Federation of Noida Residents Welfare Associations (FONRWA) ने एक जनहित याचिका दायर कर इस टोल को बंद करने की गुहार लगाई थी।  9.2 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से दिल्ली और नॉएडा के बीच की दूरी कम हो जाती है। इस फ्लाईवे में दोनों तरफ चार-चार लेन हैं, जिससे यात्रा सुगम रहती है। 

चार साल की सुनवाई के बाद अब डीएनडी मामले में हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। डीएनडी फ्लाइवे को टोल फ्री किए जाने की मांग काफी समय से की जा रही थी।