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अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर, SC ने कहा चुनी हुई सरकार को मिलनी चाहिए पावर

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बयान अरविंद केजरीवाल को राहत की सांस देने वाला है।

Updated on: 14 Dec 2016, 03:24 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद में आज अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा, 'चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए नहीं तो सरकार काम ही नहीं कर पाएगी।'

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार के टकराव पर भी चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा,' ये सही बात है कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान भी हैं।'

उपराज्यपाल नजीब जंग को राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासनिक प्रमुख घोषित करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 जनवरी को होगी।