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नोट एक्सचेंज हो या बैंक में रकम डिपोज़िट, आरबीआई की इन बातों पर करेंगे गौर तो बैंक में नहीं उठानी होगी कोई परेशानी

बैंक में नोट एक्सचेंज के समय केवल अपना पहचान पत्र दिखाना है।

Updated on: 16 Nov 2016, 08:14 PM

नई दिल्ली:

पांच सौ और एक हज़ार के नोट को बंद हुए एक सप्ताह हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंच रही कि वो बैंक से नोट कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं।

सही जानकारी के आभाव में लोग ढेर सारे कागज़ात के साथ बैंक पहुंच रहे हैं। तो कई लोगों को ये भी नहीं पता कि एक दिन में कितना पैसा जमा हो सकता है।

आप 24 नवंबर तक केवल एक बार ही 4,500 रूपये बैंक में जमा करके नोट एक्सचेंज कर सकते हैं।

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इसके लिये आपको कोई भी कागज़ात बैंक को नहीं देना है। बैंक में नोट एक्सचेंज के समय केवल अपना पहचान पत्र दिखाना है। नोट एक्सचेंज के लिये बैंक आपसे कोई पहचान पत्र की फोटोकापी नहीं मांग रहा। ये कतई ज़रूरी नहीं है।

RBI का साफ़ साफ़ निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति पहचान पत्र की ऑरिजिनल कॉपी लेकर जाए और बैंक अधिकारी को दिखाएं। उन्हें बैंक में सम्बंधित कोई भी काग़ज़ जमा करने की ज़रुरत नहीं है।

अब सवाल उठता है कि यदि आपके पास लीगल कमाई की जमा पूंजी है तो उसे कैसे बिना डरे बैंक में जमा करायें। इसके लिये ज़रूरी है कि आप आरबीआई की गाइडलाइन पर नज़र डालें। सोलह नवंबर को IT विभाग ने अपनी गाइडलाइन अपडेट करते हुए कहा है कि अब बैंक 50 हज़ार रूपये से ज्यादा की रकम जमा नहीं लेगा। यानि कि आप एक दिन में पचास हज़ार से ज्यादा बैंक में जमा नहीं करा सकते।

सवाल ये उठता है कि क्या 50 हज़ार जमा कराते समय बैंक आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा। जवाब है, हां। आपको बैंक में अपना पैन कार्ड या वोटर आई कार्ड दिखाना होगा। क्योंकि बैंको को आरबीआई ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त निगाह रखनी है जो इतने पैसे एक साथ बैंक में जमा कर रहे।