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दिल्ली नर्सरी एडमिशनः हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और डीडीए को भेजा नोटिस

एडमिशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए और दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

Updated on: 13 Jan 2017, 06:04 PM

नई दिल्ली:

नर्सरी ऐडमिशन 2017-18 को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐडमिशन प्रक्रिया रोकने को मंजूरी नहीं दी है। एडमिशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए और दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

इससे पहले गुरूवार को सुनवाई के दौरान आप सरकार की खिंचाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि आखिरी क्षणों में नर्सरी एडमिशन के लिए क्राइटेरिया लेकर आई है जो न सिर्फ अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति की वजह बना, बल्कि इसने कोर्ट का कीमती वक्त भी बर्बाद किया है।

दो स्कूली बॉडीज और कुछ पैरेंट्स ने भी दिल्ली सरकार के नर्सरी एडमिशन के क्राइटेरिया को चुनौती दी है।