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ताज मानसिंह होटल की नीलामी पर सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी को लगाई लताड़

ताज मानसिंह होटल की नीलामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी को अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिये कहा है।

Updated on: 12 Jan 2017, 02:53 PM

नई दिल्ली:

ताज मानसिंह होटल की नीलामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी को अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिये कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो दिल्ली स्थित ताज मानसिंह की लीज़ टाटा की हॉस्पिटालिटी फर्म, इंडियन होटल्स को रिन्यू करने पर दोबारा विचार करे।

कोर्ट ने कहा है कि एनडीएमसी को कहा है कि वो नीलामी के लिये जाए और टाटा ग्रुप को पहले इनकार करने का अधिकार दे या फिर कोर्ट की निगरानी में मसले को बातचीत से सुलझाए।

पिनाकी चंद्र घोष और आरएफ नैरिमन की बेंच ने इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के विचार को शहरी विकास मंत्रालय को नहीं भेजने के लिये एनडीएमसी को भी लताड़ लगाई। बेंच ने कहा, "ये कुछ अजीब बात है.... जो समझ नहीं आ रही है।"

एनडीएमसी को 6 हफ्ते का समय दिया गया है।

पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी को निर्देश दिया था कि स्थिति को बरकरार रखा जाए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने टाट ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने कहा था कि ताज मानसिंह होटल का प्रबंधन उसके ही हाथ में रहने दिया जाए।