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अगस्टा वेस्टलैंड मामला: त्यागी की जमानत के खिलाफ CBI की याचिका पर सुनवाई को तैयार दिल्ली हाई कोर्ट

अगस्टा वेस्टलैंड मामले के आरोपी एस पी त्यागी को मिली जमानत के खिलाफ दायर सीबाआई की याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दी।

Updated on: 03 Jan 2017, 03:07 PM

नई दिल्ली:

अगस्टा वेस्टलैंड मामले के आरोपी एस पी त्यागी को मिली जमानत के खिलाफ दायर सीबाआई की याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दी। हाईकोर्ट जज आई एस मेहता कहा कि पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर वह नौ जनवरी को सुनवाई करेगा।

सीबीआई ने अपनी याचिका में त्यागी को मिली जमानत को यह कहते हुए चुनौती दी है कि वह जांच को कथित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

बता दें कि पिछले साल के 30 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने सीबीआई की याचिका पर त्यागी का जवाब मांगा था। इस पर त्यागी के वकील ने कहा कि वे याचिका पर अपना जवाब दायर करेंगे, जिसके बाद न्यायमूर्ति मेहता ने अगले सोमवार को सुनवाई की तारीख तय की है।

इसी के साथ कोर्ट ने कथित रुप से अगस्टा वेस्टलैंड के पक्ष में लिखने के लिए कुछ पत्रकारों के खिलाफ एसआईटी जांच की याचिका पर सुनवाई को भी मंजूरी देने दी। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्टा वेस्टलैंड के पक्ष में खबर लिखने पर 50 करोड़ दिए जाने के आरोप की याचिका पर सीबीआई, ईडी से जवाब मांगा है।