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तमिलनाडु संकट: SC ने शशिकला को और समय देने से किया इंकार, करना पड़ेगा सरेंडर

ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) महासचिव शशिकला की मुसीबतें बढ़ी।

Updated on: 15 Feb 2017, 11:48 AM

highlights

  • SC ने शशिकला को सरेंडर के लिए और वक्त देने से इंकार किया 
  • निचली अदालत के फैसले को बहाल करते हुए शशिकला को चार साल की सजा 
  • आय से अधिक संपति रखने के मामले में शशिकला समेत दो दोषी

 

नई दिल्ली:

ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) महासचिव शशिकला की मुसीबतें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को सरेंडर के लिए और वक्त देने से इंकार कर दिया। एआईएडीएमके में सत्ता के जारी घमासान के बीच में मंगलवार को शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए आय से अधिक संपति रखने के मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को तुंरत ही सरेंडर करने का भी आदेश दिया था। जिसके बाद शशिकला ने सरेंडर के लिए कुछ समय मांगा था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चेन्नई में शशिकला के घर पोएस गार्डन के बाहर समर्थक की भीड़ जुटने लगी है। माना जा रहा है कि शशिकला आज ही सरेंडर कर सकती है या फिर सेहत का हवाला देते हुए दो सप्ताह का समय मांग सकती है। 

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बहाल करते हुए शशिकला तथा दो अन्य दोषियों को निचली अदालत के सामने समर्पण और बाकी की सजा पूरी करने का आदेश दिया। निचली अदालत ने जयललिता, शशिकला तथा दो अन्य को 27 सितंबर, 2014 को दोषी ठहराया था। निचली अदालत ने शशिकला को चार साल कारावास की सजा 10 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया था।

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्नाटक सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के बाद आया था, जिसमें उसने 11 मई, 2015 को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता, शशिकला तथा दो अन्य को बरी करने के फैसले को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शशिकला अब 10 वर्षो तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इसमें से चार साल उनकी कैद की अवधि के होंगे और रिहा होने के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत वह छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगी।