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चुनाव आयोग का आदेश, चुनावी राज्यों में मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं कर पाएंगे जन सुनवाई

चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह की जन सुनवाई का मतदाताओं पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ता है और इससे व्यवस्था में रुकावट भी आ सकती है।

Updated on: 15 Jan 2017, 10:19 AM

नई दिल्ली:

चुनाव आयोग ने शनिवार को एक आदेश जारी कर चुनावी राज्यों में होने वाली वाली जन सुनवाई पर रोक लगा दी है। इन राज्यों में न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि मंत्रियों या वैधानिक निकायों में नियुक्त राजनीतिक लोगों द्वारा की जाने वाली जन सुनवाई पर भी रोक लगा दी है।

आयोग ने चुनाव खत्म होने तक ऐसे आयोजनों को रोकने के लिए कहा है। आयोग ने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया है कि अगर इस तरह की कोई सुनवाई आवश्यक है तो मुख्य सचिव की ओर से नामित सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी कर कहा है, 'यह चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्री या वैधानिक निकायों में नियुक्त राजनीतिक लोग राज्यों में विभिन्न प्रचलित कानूनों के तहत दायर की गई अपीलों की लगातार सुनवाई करते हैं, जबकि आदर्श आचार संहिता लागू है।'

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आयोग ने यह भी कहा है कि मंत्रियों आदि द्वारा इस तरह की सुनवाई का मतदाताओं पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ता है और इससे व्यवस्था में रुकावट भी आ सकती है।