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सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'तीन तलाक मुद्दा मानवाधिकार से जुड़ा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ सुनवाई नहीं की जा सकती'

तीन तलाक मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग मुद्दा अलग होने का हवाला देते हुए इस मुद्दे के साथ इसकी सुनवाई साथ करने से किया इंकार।

Updated on: 14 Feb 2017, 01:50 PM

नई दिल्ली:

तीन तलाक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुनवाई नहीं करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे की सुनवाई के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुनवाई नहीं की जाएगी क्योंकि यह एक अलग मामला है।

जबकि तीन तलाक मामले को सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय अधिकारों का मामला बताया है इसीलिए इसकी सुनवाई अलग तरीके से की जाएगी। यह टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक मामले की सुनवाई के दौरान कही हैं।

वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टी के दौरान करेगा। इस मामले पर 16 फरवरी को सवाल तय किए जाएगे। साथ ही, कोर्ट ने साफ किया कि इस सुनवाई के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड विचार का विषय नहीं होगा।

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