सलमान खान को कोर्ट ने काले हिरन मामले में पेश होने को कहा, 'हम साथ साथ हैं' टीम के अन्य सदस्यों को भी नोटिस
अदालत ने सभी आरोपियों से 25 जनवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है।
नई दिल्ली:
जोधपुर कोर्ट ने काले हिरन शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान के साथ सैफ अली खान,सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी आरोपियों से 25 जनवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह ने अदालत में सभी गवाहों से पूछताछ पूरी होने के बाद ये निर्देश जारी किया।
वर्ष 1998 के काला हिरन केस से जुड़े दो अन्य मामलों में सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट ने जुलाई 2016 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इस केस में सलमान खान 2007 में करीब एक सप्ताह तक जेल में भी रहे थे।
सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 3/27 के तहत मामला दर्ज है। वर्ष 1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ है' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पूरी यूनिट के साथ जोधपुर में थे। इस दौरान सलमान खान के विरुद्ध तीन शिकार के और एक अवैध हथियार का मामला दर्ज हुआ था।
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