उपहार अग्निकांड: सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर गोपाल अंसल को सुनाई एक साल जेल की सजा, सुशील अंसल को राहत
सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गोपाल अंसल को एक साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने गोपाल अंसल को आदेश दिया है कि चार हफ्ते के अंदर वे सरेंडर करें।
नई दिल्ली:
उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर गोपाल अंसल को एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उपहार सिनेमा हादसा मामले में पुनर्विचार याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि गोपाल अंसल को चार हफ्ते के अंदर में सरेंडर करना होगा। हालांकि सुशील अंसल की उम्र को देखते हुए उनकी सजा माफ कर दी गई। सुशील अंसल पांच महीने जबकि गोपाल अंसल चार महीने की सजा काट चुके हैं।
इससे पहले उपहार पीड़ितों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान अंसल बंधुओं ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि वे मामले की सुनवाई पूरी होने तक देश से बाहर नहीं जाएंगे।
कोर्ट ने 18 साल पुराने चर्चित उपहार सिनेमा अग्निकांड केस में जांच एजेंसी सीबीआई और पीड़ितों की पुनर्विचार याचिका पर 14 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिए थे।
इससे पहले नवंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था। उस दौरान कोर्ट ने आदेस दिया था कि इस अग्निकांड मामले में उन्हें तीन महीने के भीतर 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करें।
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इससे पहले दो जजों की बेंच ने अलग अलग फैसले सुनाए थे इस कारण मामले को तीन जजों की बेंच में भेजा गया था। साल 1997 में हिंदी फिल्म 'बार्डर' के प्रदर्शन के दौरान हुए इस अग्निकांड में 59 दर्शकों की मृत्यु हो गई थी।
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