बुलंदशहर गैंगरेप मामले में आजम खान की माफी SC ने की मंजूर
सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान के विवादित बयान पर बिना शर्त माफी के हलफनामे को मंजूर कर लिया है।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान के विवादित बयान पर बिना शर्त माफी के हलफनामे को मंजूर कर लिया है।साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में नेताओं का टिप्पणी करना सही है या नहीं इस बारे में सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी।
Supreme Court bench accepts the unconditional apology tendered by Azam Khan in Bulandshahr gang rape case
— ANI (@ANI_news) December 15, 2016
Apex Court decided to hear the matter on February 18 on the issue of whether such kind of remarks by politicians would be correct or not
— ANI (@ANI_news) December 15, 2016
पहले भी मांगी थी माफी
इससे पहले 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की माफी को यह कहते हुए नामंजूर कर दिया था कि यह बिना शर्त नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और फली नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ये हलफनामा बिना शर्त माफी नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान से कहा था कि वह इस मामले में दोबारा हलफनामा दायर करें और बिना शर्त माफी मांगें।
क्या है मामला
बता दें कि बुलंदशहर गैंगरेप मामले को आजम खान ने राजनीतिक साजिश बताया था। जिसे संज्ञान में लेते हुए 29 अगस्त नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।
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