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30 दिसंबर तक जमा पुराने नोटों के बारे में RBI ने मांगी जानकारी

नोटबंदी की समयसीमा खत्म होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों को फरमान जारी कर जमा हुए अमान्य नोटों के बारे में जानकारी मांगी है।

Updated on: 30 Dec 2016, 03:57 PM

highlights

  • 30 दिसंबर तक जमा नोटों के बारे में रिजर्व बैंक ने बैंकों से मांगी जानकारी
  • नोटबंदी के तहत 500 और 1000 रुपये के नोटों को बैंकों में जमा कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर को खत्म हो रही है

New Delhi:

नोटबंदी की समयसीमा खत्म होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों को फरमान जारी कर जमा हुए अमान्य नोटों के बारे में जानकारी मांगी है।

8 नवंबर को लागू हुए फैसले के बाद देश के लोगों को 31 दिसंबर तक पुराने नोटों को बैंकों में जमा कराने की अनुमति दी गई थी। आऱबीआई के मुताबिक अभी तक देश के बैंकों में करीब 90 फीसदी पुरानी करेंसी जमा हो चुकी है।

आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि 31 दिसंबर 2016 के बाद से पुराने नोट बैंकों की बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं होंगे।

सभी बैंक की शाखाओं से 30 दिसंबर 2016 तक जमा नोटों की संख्या औऱ रकम के बारे में जानकारी मांगी गई है। बैंकों को 30 दिसंबर तक बैंक बंद होने से पहले जमा हुए नोटों के बारे में जानकारी देनी होगी।