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चुनाव में गलत हलफनामा दायर करने के मामले में केजरीवाल को मिली जमानत

2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव में गलत जानकारी देने का आरोप झेल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है।

Updated on: 24 Dec 2016, 12:59 PM

नई दिल्ली:

2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव में गलत जानकारी देने का आरोप झेल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उन्हें जमानत दी। सीएम केजरीवाल को ये जमानत 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर मिली है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।

एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपने सही पते की जानकारी छिपाकर और अपनी संपत्ति के बारे में गलत जानकारी देकर जानबूझकर चुनाव आयोग को भ्रमित किया। एनजीओ द्वारा दायर याचिका के बाद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अदालत के समक्ष पेश होना पड़ा था।

अदालत ने कहा कि सही पते की जानकारी छिपाने के लिए हलफनामे में गलत पता देना और संपत्ति का गलत ब्यौरा देने का मामला प्रथम दृष्टया जानबूझकर किया गया लगता है, ताकि सही जानकारी का पता नहीं चल सके। इस तरह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए के तहत (गलत हलफनाम दायर करने के लिए दंड) और भारतीय दंड संहिता की धारा 177 (गलत जानकारी देना) के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

यह शिकायत एनजीओ मौलिक भारत ट्रस्ट ने दर्ज कराई थी। इस एनजीओ से जुड़े नीरज सक्सेना और अनुज अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने अपनी संपत्ति के बारे में गलत जानकारी दी और जानबूझकर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अपने घर का गलत पता दर्ज कराया।

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याचिका में दलील दी गई है कि जानबूझकर सही पते की जानकारी छिपाना और अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा उजागर नहीं करना जनप्रतिनिधि कानून अधिनियम 1951 की धारा 125ए के तहत अपराध है और इसके तहत छह महीने की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है।