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आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश को किया निराश, हाई कोर्ट ने दिखाया साहस: रविशंकर प्रसाद

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के बयान के बाद सरकार और न्यायपालिका के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है।

Updated on: 27 Nov 2016, 07:36 AM

highlights

  • चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के बयान के बाद सरकार और न्यायपालिका में छिड़ी जुबानी जंग
  • कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हमें निराश किया 

New Delhi:

न्यायपालिका और सरकार के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के बयान के बाद सरकार और न्यायपालिका के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है।

प्रसाद ने कहा कि अदालत सरकार के फैसले को खारिज कर सकता है लेकिन गवर्नेंस का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास ही रहना चाहिए। प्रसाद ने कहा, 'आपातकाल के दौरान हाई कोर्ट ने जबरदस्त साहस दिखाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें निऱाश किया।'

चीफ जस्टिस ने कहा था कि देश के उच्च न्यायालयों में जजों के 500 पद खाली होने और नए जजों की नियुक्ति के लिए सरकार के दखल को लेकर बयान दिया था, जिसे कनून मंत्री रविशंकर प्रसाद से सिरे से खारिज कर दिया था।

प्रसाद के बयान के बाद अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, 'न्यायपालिक समेत सभी लोगों के लिए लक्ष्मण रेखा है और उन्हें आत्मावलोकन के लिए तैयार रहना चाहिए।'
रोहतगी के बयान पर जवाब देते हुए जस्टिस जे एस खेहर ने कहा, 'न्यायपालिका ने हमेशा संविधान का ख्याल रखते हुए लक्ष्मण रेखा का पालन किया है।'

ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को संबोधित करते हुए जस्टिस ठाकुर ने कहा, 'हाई कोर्ट्स में जजों के 500 पद रिक्त पड़े हैं। उन्हें आज काम करना चाहिए, लेकिन वे नहीं हैं। फिलहाल देश के तमाम कोर्ट रूम खाली पड़े हैं, लेकिन जज उपलब्ध नहीं हैं। बड़ी संख्या प्रस्ताव लंबित हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस संकट को समाप्त करने के लिए प्रयास करेगी।'

सीजेआई की इस राय से असहमति जताते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने इस साल 120 नियुक्तियां की हैं, जो 1990 के बाद से दूसरी सबसे अधिक संख्या है। 2013 में 121 जजों की नियुक्ति की गई थी।

रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'मैं सम्मानपूर्वक मुख्य न्यायाधीश की राय से असहमति जताता हूं। इस साल हमने 120 अपॉइंटमेंट्स किए हैं। 1990 के बाद से यह औसत 80 का था। जजों की 5000 रिक्तियां निचली अदालतों में हैं, जिनमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इनमें नियुक्ति का काम न्यायपालिका को ही करना है।'