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बिहार टॉपर्स घोटाला: बच्चा राय की जमानत पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती

बिहार के बहुचर्चित टॉपर्स घोटाले में राज्य सरकार पटना हाई कोर्ट के मुख्य आरोपी बच्चा राय को सशर्त जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी।

Updated on: 15 Feb 2017, 06:40 PM

नई दिल्ली:

बिहार के बहुचर्चित टॉपर्स घोटाले में राज्य सरकार पटना हाई कोर्ट के इस मामले के मुख्य आरोपी बच्चा राय को सशर्त जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। 

बिहार के प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने बुधवार को बताया कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा बच्चा राय को सशर्त जमानत दिए जाने के खिलाफ सरकार सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को बच्चा राय के खिलाफ कई डायरेक्ट सबूत मिले हैं। पटना हाई कोर्ट ने टॉपर्स घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक, वैशाली के विशुनदेव राय कॉलेज के संचालक बच्चा राय को मंगलवार को जमानत दे दी थी।

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अदालत ने सरकार से एक महीने के अंदर बच्चा राय के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने के निर्देश भी दिए थे। अदालत ने कहा है कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद ही राय की जेल से रिहाई होगी।

वहीं, प्रधान महाधिवक्ता ने कहा कि राय ने अपने कॉलेज की छात्रा रूबी राय को साजिश के तहत फर्जी तरीके से टॉप करवाया था। उसके आवास से सरकारी मुहर और कई दस्तावेज बरामद हुए थे।

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टॉपर घोषित होने के बाद रूबी राय ने मीडिया को दिए साक्षात्कार में पोलिटिकल साइंस को 'प्रोडिकल साइंस' कह दिया था और बताया था कि इस विषय में खाना बनाने के बारे में पढ़ाई होती है।

उल्लेखनीय है कि बच्चा राय इस घोटाले का दूसरा प्रमुख आरोपित है, जिसकी जमानत मंजूर हुई है। इससे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक उषा सिन्हा को जमानत मिल चुकी है।

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