राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले 2000 रु. से ऊपर के बेनामी चंदे पर लगे रोक: चुनाव आयोग
चुनाव आयोग की यह मांग चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
नई दिल्ली:
चुनाव में काले धन के प्रवाह को रोकने के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से एक महत्वपूर्ण मांग की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि दो हज़ार या इससे ऊपर के बेनामी चंदे पर क़ानून में संशोधन कर रोक लगाई जानी चाहिए। चुनाव आयोग की यह मांग चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
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अभी यह सीमा बीस हज़ार की है। बीस हज़ार से ऊपर की रकम बतौर चन्दा देने वालों का नाम राजनीतिक दलों को दिखाना पड़ता है। हांलांकि इस क़ानून के दुरूपयोग के किस्से भी नए नहीं हैं और राजनीतिक दल इसी खामी का फायदा उठाते हैं।
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शनिवार को सरकार ने कहा था कि पुराने नोटों की शक्ल में दिए जाने वाले चंदे, अगर वह बीस हज़ार से कम है, पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने यह घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार राजनीतिक दलों के टैक्स छूट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है।
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