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हैदराबाद बम धमाका मामले में NIA कोर्ट ने यासीन भटकल और हड्डी समेत 5 लोगों को मौत की सजा सुनाई

हैदराबाद बम धमाका मामले में NIA कोर्ट ने यासीन भटकल सेमेत 5 लोगों को मौत की सजा सुनाई है।

Updated on: 19 Dec 2016, 11:41 PM

highlights

  • हैदराबाद बम धमाका मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने यासीन भटकल समेत 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है
  • 21 फरवरी 2013 को हुए बम धमाके में 18 लोगों की मौत हो गई थी

 

New Delhi:

हैदराबाद बम धमाका मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने यासीन भटकल समेत 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। 21 फरवरी 2013 को हुए बम धमाके में 18 लोगों की मौत हो गई थी। 

इंडियन मुजाहिद्दीन के सह संस्थापक यासीन भटकल, जियाउर रहमान उर्फ वकास, असदुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डी, तहसीन अख्तर, एजाज शेख और आईएम के फाउंडर रियाज भटकल इस मामले के मुख्य आरोपी थे।

रियाज भटकल इस मामले का मुख्य आरोपी है जो फिलहाल फरार चल रहा है। एनआईएए की अदालत 13 दिसंबर को रियाज भटकल को दोषी करार दे चुकी है। यह पहली बार हुआ है जब इंडियन मुजाहिद्दीन के किसी आतंकी को सजा मिली है।

सभी छह आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 324, 326, 121, 122, 201 और 120 बी के तहत सजा सुनाई गई है।

इंडियन मुजाहिद्दीन का सदस्य तहसीन अख्तर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो जिया-उर-रहमान पाकिस्तान का नागरिक है। वहीं तहसीन अख्तर बिहार का रहने वाला है जबकि ऐजाज शेख महाराष्ट्र का रहने वाला है।