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सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, गया रोडरेज मामले में रॉकी यादव अभी जेल में ही रहेंगे

रॉकी यादव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत के लिए अपील की थी।

Updated on: 06 Jan 2017, 09:20 PM

नई दिल्ली:

गया में रोडरेज के दौरान व्यवसायी पुत्र आदित्य सचदेवा हत्याकांड के आरोपी रॉकी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। यानी कि रॉकी यादव अभी जेल में ही रहेंगे।

इससे पहले रॉकी यादव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत के लिए अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान रॉकी यादव के वकील ने कोर्ट से कहा कि रॉकी यादव को जेल में रखना ठीक नहीं है।

रॉकी यादव ने अपने जवाब में कहा है कि सभी सरकारी गवाहों की गवाही हो चुकी है और उनके खिलाफ किसी गवाह ने गवाही नहीं दी है ऐसे में वे बेगुनाह है और जेल में रहने का आधार नहीं है।

गौरतलब है कि इसी मामले में पटना हाइकोर्ट ने रॉकी यादव को जमानत दी थी। उसके बाद रॉकी यादव की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा।

पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने रॉकी यादव के जमानत पर रोक लगा दी थी और जेल भेजने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रॉकी यादव को नोटिस जारी कर पूछा था कि उनकी जमानत क्यों रद्द कर दी जाए? दरअसल, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रॉकी यादव की जमानत को रद्द करने की मांग थी।