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छापे के बाद कालेधन पर लगेगा 137 फीसदी का टैक्स और जुर्माना

आयकर विभाग ने कहा है कि छापेमारी के बाद यदि बेहिसाबी धन रखने वाले लोग आय का स्रोत नहीं बता पाएंगे तो उन पर 137 प्रतिशत का कर और जुर्माना लगेगा।

Updated on: 27 Dec 2016, 12:38 AM

चंडीगढ़:

कालाधन रखने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करने के लिये कदम उठा रही है। आयकर विभाग ने कहा है कि छापेमारी के बाद यदि बेहिसाबी धन रखने वाले लोग आय का स्रोत नहीं बता पाएंगे तो उन पर 137 प्रतिशत का कर और जुर्माना लगेगा।

आयकर विभाग की तरफ जारी एक बयान में कहा गया है कियदि छापेमारी के दौरान अघोषित आय स्वीकार की जाती और आमदनी का स्रोत बताया जाता है तो यह कर और जुर्माना 107.25 प्रतिशत की ही होगा।

विभाग ने कहा कि कर चोरी करने वाले नोटबंदी के बाद बैंक जमा पर 50 प्रतिशत का भुगतान कर पाक साफ होकर निकल सकते हैं।

विभाग ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति छापेमारी के दौरान अपनी अघोषित आय पर सही जवाब नहीं दे पाता है और यदि कर नहीं दिया गया है तो ऐसे में कर और जुर्माना 137.25 फीसदी लगेगा।

प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर (एनडब्ल्यूआर) राजेंद्र कुमार ने कहा, ‘हम लोगों से अपनी बैंकों तथा डाकघरों में जमा अघोषित नकदी का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत खुलासा करने को कह रहे हैं।’ यह योजना 17 दिसंबर को पेश की गई है और 31 मार्च, 2017 तक खुली रहेगी।