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105 पुराने और निर्रथक कानूनों को ख़त्म करने के लिए मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडन ने पुराने और निर्रथक हो गए 105 कानूनों को ख़त्म करने की मंजूरी दी।

Updated on: 18 Jan 2017, 09:37 PM

नई दिल्ली:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुराने और निर्रथक हो गए 105 कानूनों को ख़त्म करने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने 105 पुराने अधिनियमों को हटाने के लिए एवं संशोधन विधेयक-2017 पेश करने को मंजूरी दे दी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल के इस फैसले की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि मई, 2014 से अगस्त, 2016 के बीच 1,175 ऐसे पुराने कानूनों को हटाया जा चुका है। अब केंद्र सरकार ने ऐसे 1,824 केंद्रीय कानूनों को चिह्नित किया है, जो इतने पुराने पड़ चुके हैं कि उनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। 

कानून मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से भी पुराने पड़ चुके 227 कानूनों को हटाने का अनुरोध किया है। कानून मंत्रालय के अनुसार, अनुपयोगी हो चुके कानूनों की एक सूची सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजा कर उनसे इस पर राय मांगी गई है। 

राज्य के विभागों सहित 73 मंत्रालयों/विभागों ने 105 कानूनों के हटाए जाने पर सहमति दे दी है, जबकि 139 ऐसे कानूनों को हटाने पर सहमति नहीं मिली है।