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सुप्रीम कोर्ट के हाईवे से शराब की दुकानों को हटाने के निर्देश पर ओडिशा सरकार ने कहा, 'असंभव'

पिछले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि देश भर में नेशनल और स्टेट हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नही होगी।

Updated on: 19 Dec 2016, 08:03 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओडिशा सरकार के मंत्री का बयान
  • राज्यों को है रेवेन्यू की चिंता, दूसरे राज्य भी जता सकते हैं विरोध

नई दिल्ली:

ओडिशा सरकार ने कहा है कि शराब की दुकानों को राजकीय और राष्ट्रीय हाईवे से 500 मीटर दूर ले जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करना 'असंभव' है।

पिछले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि देश भर में नेशनल और स्टेट हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नही होगी। चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि सभी हाइवे पर चल रही शराब की दुकानों को बंद किया जाए।

ओडिशा के एक्साइज मंत्री दामोदर राउत ने कहा, 'शराब की दुकानों को हाईवे से 500 मीटर दूर लेना असंभव सा है। हाईवे से 500 मीटर दूर गांव, मंदिर आदि हैं। ऐसे में उन जगहों पर अगर शराब की दुकानें खुली तो लोग विरोध करेंगे।'

राउत ने यह भी कहा कि अगर शराब की दुकानों को हाईवे से दूर ले जाया गया तो राज्य को इससे होने वाली कमाई पर असर पड़ेगा। राउत इससे पहले पूर्ण शराबबंदी को लेकर कह चुके हैं कि यह 'व्यवहारिक' नहीं है।

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एक आंकड़े के अनुसार ओडिशा में हाईवे से 500 मीटर के भीतर 500 से अधिक शराब की दुकाने हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उन दुकानदारों को राहत दी थी जिनके पास लाइसेंस की अवधि बची हुई है। हालांकि, जैसे ही उनकी लाइसेंस की अवधि ख़त्म होगी उन्हें भी दुकान बंद करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साफ किया था कि हाईवे के नजदीक शराब की दुकानों का कोई भी नया लाइसेंस जारी नही होगा और न ही मौजूदा लाइसेंस का नवीनकरण भी नहीं किया जायेगा। इसके अलावा राजमार्ग के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड अब हटा दिये जायेंगे।