logo-image

IT ने कहा, एक दिन में पोस्ट ऑफिस और बैंक 50,000 से अधिक की रकम जमा न करें

इनकम टैक्स सभी लोगों के लेनदेन पर नज़र रख रहा है ऐसे में अगर कोई कला धन को बैंक में सफ़ेद करना चाहता है तो उन पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

Updated on: 16 Nov 2016, 08:15 PM

नई दिल्ली:

आयकर विभाग (IT)ने एक फरमान जारी करते हुए पोस्ट ऑफिस और बैंक से कहा है कि वो किसी भी एक व्यक्ति से अधिकतम 50,000 की राशि ही जमा करे। एक दिन में अपने खाते में तय सीमा से ज्यादा पैसा जमा कर रहे खाताधारकों की जानकारी उन्हें अनिवार्य रूप से दी जाए।

उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स सभी लोगों के लेनदेन पर नज़र रख रहा है ऐसे में अगर कोई कला धन को बैंक में सफ़ेद करना चाहता है तो उन पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें- नोट एक्सचेंज हो या बैंक में रकम डिपोज़िट, आरबीआई की इन बातों पर करेंगे गौर तो बैंक में नहीं उठानी होगी कोई परेशानी

ज़ाहिर है सरकार ने पहले भी तमाम लोगों से अपनी अघोषित रकम को सार्वजनिक करने की अपील की थी। ऐसे में सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद वैसे सभी लोग जो अपने काले धन को कैश की शक्ल में अपने घर में जमा किये हुए थे उनकी मुश्किलें बढ़ गयी है।

नोटबंदी के फैसले के बाद कई ख़बर ऐसी भी आ रही थी जिसमे लोग काला धन को जायज़ बनाने के लिए दूसरे लोगों के अकाउंट पर भी पैसा जमा कर रहे थे और इस एवज़ में उन्हें कुछ रकम भी अदा कर रहे थे।

ऐसे में आयकर विभाग के इस फैसले से इस तरह के लोग एक बार फिर से मुसीबत में आ गए हैं।