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निर्भया कांड के आरोपी की सजा पर फिर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली में हुए निर्भया कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है।

Updated on: 09 Feb 2017, 02:25 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली में हुए निर्भया कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने एक याचिका दायर कर इस बारे में मांग की थी।

रामचंद्रन ने याचिका दायर कर कहा था कि इस मामले में सजा दिए जाने की प्रक्रिया में एक भूल है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि आरोपी को अदालत में हलफनामा पेश करने की अनुमति दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषी अपनी-अपनी परिस्थतियों के बारे में बताएंगे, जैसे कि वे कहां रहते थे, क्या करते थे, उन्हें सजा क्यों न दी जाए? इसके बाद कोर्ट में दो हफ्ते के भीतर दोषियों के वकील हलफनामा दाखिल करेंगे। मामले की सुनवाई शनिवार को भी जारी रहेगी।

इस हलफनामे में उन परिस्थितियों का जिक्र किया गया है जिनका संबंध सजा सुनाए जाने से है।

गौरलब है कि 16 दिसंबर 2012 की रात देश की राजधानी दिल्ली में एक चलती बस में छह दरिंदे ने 23 साल की निर्भया के साथ हैवानियत किया था। पीड़िता पैरामेडिकल की छात्रा थी।

कोर्ट सभी दोषियों की अपील पर सुनवाई कर रहा है। गैंगरेप के चार दोषियों मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी जिस पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है।

दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद तीन जजों की बेंच को यह मामला भेजा गया है। कोर्ट ने केस में मदद के लिए दो अमिक्स क्यूरी नियुक्त किए हैं। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

इस घटना के मुख्य आरोपी ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी जबकि नाबालिग अपनी तीन साल की सुधारगृह की सजा पूरी कर जेल से बाहर निकल चुका है।