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यूपी: बकरीद पर काटी गाय, भैंस और ऊंट तो सीज होगी सारी संपत्ति, लगेगा गैंगस्‍टर एक्‍ट

उत्तर प्रदेश के संभल में बकरीद के दिन कुर्बानी के नाम पर गाय, सांड, भैंस और ऊंट न काटने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

Updated on: 02 Sep 2017, 02:54 PM

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के संभल में बकरीद के दिन कुर्बानी के नाम पर गाय, सांड, भैंस और ऊंट न काटने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश जिले के एसडीएम राशिद खान द्वारा दिए गए हैं। राशिद खान ने कहा है कि अगर कुर्बानी के नाम पर इन जानवरों की हत्या की गई तो उसपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा।

राशिद खान ने कहा, 'हालांकि ऊंट प्रतिबंधित जानवरों की श्रेणी में नहीं आते है लेकिन जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऊंट की बलि देने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।'

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खान ने कहा, 'एसएचओ को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति त्योहार पर इन जानवरों की हत्या करते हुए पाया जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए।'

इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले में जहां पर चल या अचल संपत्ति में इस प्रकार का काम किया जा रहा है तो उसे तुरंत ही जब्त कर लिया जाए।

बता दें कि यूपी सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ईद-उल-अजहा के मौके पर किसी भी प्रतिबंधित जानवर की बलि नहीं दी जाएगी।

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