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यूपी कैबिनेट की मीटिंग में यूपीकोका कानून को मिली मंजूरी

बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने और अपराधों पर रोक लगाने के मकसद से योगी सरकार की कैबिनेट ने यूपीकोका (उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) को मंजूरी दे दी।

Updated on: 08 Aug 2017, 04:44 PM

नई दिल्ली:

बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने और अपराधों पर रोक लगाने के मकसद से योगी सरकार की कैबिनेट ने यूपीकोका (उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून में अपराधियों को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी।

उत्तर प्रेदश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा कड़े कानून की बात कही है। उन्होंने कहा है यूपी में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस महानिदेशक पद पर सुलखान सिंह की नियुक्ति के बाद ही यूपीकोका की तैयारी शुरू कर दी गई थी।

यूपीकोका के तहत संगठित अपराध जैसे अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधी और उनको संरक्षण देने वालों, जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, हत्या या हत्या की कोशिश, धमकी, उगाही जैसे मामले पर यह एक्ट लागू होगा। अपराधियों को 25 लाख रुपये का जुर्माना और तीन साल से लेकर उम्रकैद और फांसी तक की सजा हो सकती है।

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