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उन्नाव रेप केस के आरोपी BJP MLA कुलदीप सेंगर का बयान, 'राजनीतिक व्यक्ति हूं, मुझे न्याय मिलना चाहिए'

उन्नाव गैंगरेप मामले में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने गुरुवार को सीबीआई पर आरोप लगाया है।

Updated on: 12 Jul 2018, 11:20 PM

यूपी:

उन्नाव गैंगरेप मामले में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने गुरुवार को सीबीआई पर आरोप लगाया है। विधायक कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिला है। बता दें कि एक दिन पहले ही सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट दाखिल करते हुए कुलदीप को आरोपी नामित किया था।

कुलदीप सेंगर ने कहा- 'सीबीआई ने मुझे न्याय नहीं दिया है। राजनीतिक व्यक्ति हूं, मुझे न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला।'

आरोपी विधायक ने आगे कहा, 'सीबीआई की रिपोर्ट को लेकर मैं अपने वकीलों से सलाह लूंगा और न्याय के लिए लड़ूंगा। मैं कोर्ट की शरण में जाऊंगा। मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं।'

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बता दें कि सीबीआई कुलदीप सिंह के भाई समेत 5 आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इन पांच आरोपियों में अतुल सिंह सेंगर के अलावा विनीत मिश्रा, बिरेन्द्र सिंह, राम शरण सिंह, शशि प्रताप सिंह हैं। सभी उन्नाव जिले में माखी गांव के निवासी है।

कथित रेप मामले में मुख्य आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं।

गौरतलब है कि उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 साल की लड़की ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगाया था कि जून 2017 में उन्होंने उसे बंधक बनाकर कई बार रेप किया था। लड़की का आरोप था कि विधायक के साथ-साथ उसके लोगों ने भी साथ में रेप किया था।

लड़की के पिता रेप मामले में कोर्ट की सुनवाई के लिए 3 अप्रैल को दिल्ली से आए थे। उसी शाम उसके घर के सामने कथित तौर पर गाली गलौज और मारपीट की गई, जिसके कारण वह घायल हो गया।

गंभीर रूप से घायल करने के बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा पिता पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और जेल में डाल दिया गया। बाद में इलाज के अभाव में 8 अप्रैल को उनकी मौत हो गई थी।

सीबीआई ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को इस पूरे मामले में 13 अप्रैल को हिरासत में ले लिया था।

बीजेपी विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 (अपहरण), 366 (महिला का अपहरण), 376 (रेप), 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज किया गया था।

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