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सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को झटका, कहा- इंजीनियर नियुक्ति केस में HC में पेश हों

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान को इंजीनियर नियुक्ति केस में सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है।

Updated on: 07 Mar 2017, 04:39 PM

नई दिल्ली:

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। इंजीनियर नियुक्ति केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हों।

इससे पहले लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच ने कैबिनेट मंत्री और जलनिगम के चेयरमैन आजम खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ आजम ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आजम ने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगाई जाए।

आपको बता दें कि जस्टिस सुधीर अग्रवाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष बुधवार को निवर्तमान एमडी पीके आसुदानी और चीफ इंजीनियर आरपी सिन्हा तो उपस्थित हुए, लेकिन चेयरमैन आजम खां नहीं आए।

पूरा मामला 2013 का है। जिसमें जल निगम ने उत्तर प्रदेश राज्य लोकसेवा अभिकरण के एक निर्णय को चुनौती दी थी। जल निगम ने अपने तत्कालीन सहायक अभियंता धीरेंद्र कुमार सिंह को वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच करने के बाद सेंसर एंट्री दी थी।

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सिंह ने इसके खिलाफ अभिकरण में शिकायत की। उनका कहना था उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। साथ ही जो आरोप उन पर लगाए गए, उसकी चार्जशीट पर जांच करने वाले अधिकारी के दस्तख्त थे।

इसके विपरीत जो मूल चार्जशीट है, उसमें चार्जशीट जारी करने वाले अधिकारी ने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप लगाया। अभिकरण ने उनकी शिकायत स्वीकार कर ली।

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