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IRCTC: इंडियन रेलवे के टिकट कैंसिल कराने के क्या हैं नियम? पढ़ें पूरी खबर

IRCTC: इंडियन रेलवे (Indian Railway) के मौजूदा नियमों के मुताबिक ट्रेन जाने के 4 घंटे के अंदर, ट्रेन में बैठने के स्थान से भी टिकट रद्द किया जा सकता है.

Updated on: 08 May 2019, 08:57 AM

highlights

  • ट्रेन जाने के 4 घंटे के अंदर, ट्रेन में बैठने के स्थान से भी टिकट रद्द किया जा सकता है
  • देशभर में किसी भी कम्प्युटरी कृत आरक्षण केंद्र से टिकट कैंसिल कराया जा सकता है
  • ट्रेन जाने के 48 घटे के अंदर व 12 घटे पहले रद्द करने पर रद्दीकरण चार्ज किराए का 25 फीसदी

नई दिल्ली:

IRCTC: ट्रेन (Indian Railway) में सफर करने वालों को कभी न कभी टिकट को कैंसिल करने की जरूरत पड़ती है. ऐसे हालात में यह समस्या आती है कि टिकट को कैंसिल कैसे कराया जाए या फिर उसके नियम क्या है. साथ ही अगर कैंसिल करा दिया है तो फिर जो पैसा रीफंड आया है वो पूरी तरह से नियम के मुताबिक है या नहीं. इस रिपोर्ट में इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे.

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ट्रेन जाने से पहले टिकट कैंसिलेशन - before departure ticket cancellation rule
देशभर में उपलब्ध किसी भी कम्प्युटरी कृत आरक्षण केंद्र से टिकट कैंसिल कराया जा सकता है. टिकट कैंसिल कराने के बाद रद्दीकृत टिकट प्राप्त कर लें. ऑनलाइन टिकट बुक कराया है तो कोई नकद राशि वापस नहीं की जाएगी. टिकट रद्दीकरण के पश्चात, रीफंड की राशि आपके एकाउंट/क्रेडिटकार्ड/डेबिटकार्ड में वापस कर दी जाएगी.

  • अगर RAC/Waitlisted टिकट रद्द की जाती है तो 60 रुपये प्रति यात्री की कटौती होगी
  • एक कनफर्म टिकट, ट्रेन जाने के 48 घटे के पहले रद्द की जाती है तो रद्दीकरण शुल्क 240 रुपये 1 एसी/एक्जिक्युटिव चेयर कार, 200 रुपये एसी 2 टायर/एसी, 180 रुपये 3 टायर/ एसी चेयर कार, 120 रुपये स्लीपर क्लास और 60 रुपये सेकेंड क्लास पर प्रतियात्री चार्ज किया जाएगा
  • अगर एक कनफर्म टिकट, ट्रेन जाने के 48 घटे के अंदर व 12 घटे पहले रद्द की जाती है तो रद्दीकरण चार्ज किराए का 25 फीसदी होगा

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टिकट का कैंसिलेशन, ट्रेन जाने के बाद - after departure ticket cancellation rule
इंडियन रेलवे के मौजूदा नियमों के मुताबिक ट्रेन जाने के 4 घंटे के अंदर, ट्रेन में बैठने के स्थान से भी टिकट रद्द किया जा सकता है.

  • 200 किमी की दुरी तक ट्रेन जाने के 3 घंटे के अंदर
  • 201-500 किमी की दुरी तक ट्रेन जाने के 6 घंटे के अंदर
  • 500 किमी से अधिक की दुरी ट्रेन जाने के 12 घंटे के अंदर
  • ऊपर दिए गए सभी स्थिति में कैंसिलेशन चार्ज किराये का 50 फीसदी होगा, जिसकी न्यूनतम सीमा उल्लिखित समान दर के अनुसार होगी

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ऊपर दिए गए समय के बाद टिकट कैंसल कराने का नियम

  • स्टेशन मास्टर को I टिकट देने के बाद टिकट जमा करने की रसीद (TDR) प्राप्त करना जरूरी
  • धन वापसी का आवेदन, टिकट जमा करने की मूल प्रति के साथ नीचे लिखे पते पर भेजें

महाप्रबंधक (परिचालन),
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टुरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड
पहली मंजिल, इंटरनेट टिकटिंग सेंटर, स्टेट एंट्री रोड,
नई दिल्ली 110055
- IRCTC धन वापसी के संबंध में रेलवे प्रशासन के साथ प्रक्रिया को पूरा करेगा. रीफंड पास होने के बाद आपके अकाउंट पैसा वापस कर दिया जाएगा. इस प्रक्रिया 60 दिन या अधिक समय भी लग सकता है.

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ट्रेन के रद्द हो जाने पर I टिकट का कैंसिलेशन
ट्रेन के प्रस्थान समय से 72 घंटों के अंदर किसी भी कंप्यूटराइज्ड आरक्षण केंद्र पर I टिकट को रद्द कराया जा सकता है. भारतीय रेलवे के उल्लेखित नियम बगैर किसी पुर्व सूचना के बदले जा सकते हैं.