logo-image

PAN Aadhar Link: अगर ये काम नहीं किया तो 11 दिन बाद रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड

PAN Aadhar Link: आयकर विभाग ने पिछले महीने कहा था कि अगर 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा जाता है तो पैनकार्ड काम नहीं करेगा.

Updated on: 20 Mar 2020, 02:09 PM

नई दिल्ली:

PAN Aadhar Link: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आम लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है. विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आधार (Aadhaar Card) को पैन (PAN Card) से जोड़ना अनिवार्य है और लोगों को इसके लिए निर्धारित 31 मार्च की निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा है. विभाग ने पिछले महीने कहा था कि अगर 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, यह (पैन) काम नहीं करेगा. मतलब यह होगा कि आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग नहीं होने पर करोड़ों लोगों के पैन कार्ड बेकार हो सकते हैं. इसके अलावा आयकर विभाग 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है.

यह भी पढ़ें: रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशकों के लिए खुशखबरी, मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने बढ़ाई हिस्सेदारी

पैन कार्ड को 31 मार्च से पहले आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य

आयकर विभाग ने कहा है कि इस समयसीमा का पालन करें. विभाग ने सोशल मीडिया पर दिये पोस्ट में कहा है कि पैन को 31 मार्च से 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है. आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं. विभाग ने ट्विटर पर वीडियो डालते हुए कहा कि यह आगे के लिये फायदेमंद है. वीडियो में कहा गया है कि दो तरीके से यह काम किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: उद्योगों के ऊपर कोरोना वायरस का कहर, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के कर्मचारी भी घर से करेंगे काम

पहले तरीके के तहत 567678 या 56161 पर संदेश भेजकर यह किया जा सकता है. संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digitAadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है.

दूसरे तरीके के तहत विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है. आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं. अभी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है.