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Online Fund Transfer: गलत अकाउंट में पैसा हो गया ट्रांसफर, कोई बात नहीं ऐसे पा सकते हैं वापस

Online Fund Transfer: नेटबैंकिंग (Net Banking) और मोबाइल वॉलेट से मनी ट्रांसफर को लेकर सावधानी नहीं बरती जाए तो काफी परेशानी भी उठानी पड़ सकती है.

Updated on: 20 Feb 2020, 04:01 PM

नई दिल्ली:

Online Fund Transfer: पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए आजकल ऑनलाइन फंड ट्रांसफर बेहद आसान और सहूलियत भरा तरीका है. आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पैसे भेजने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं. हालांकि नेटबैंकिंग (Net Banking) और मोबाइल वॉलेट से मनी ट्रांसफर को लेकर सावधानी नहीं बरती जाए तो काफी परेशानी भी उठानी पड़ सकती है.

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अक्सर देखा गया है कि जरा सी गलती होने पर मतलब जैसे की अकाउंट डिटेल में एक नंबर भी इधर उधर हो गया तो गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको कुछ जरूरी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ताकि इस स्थिति से आप निपट सकें. मान लीजिए कि आपसे गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया तो आप क्या करेंगे. आइये इस रिपोर्ट में हम उस पैसे को वापस लाने के तरीकों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे.

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किन तरीकों से वापस मिल सकता है पैसा
मान लीजिए कि आपसे गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया तो उसे वापस पाने के लिए दो तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है. पहला तरीका यह है कि अगर किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया तो ऐसी स्थिति में बैंक को तत्काल सूचना देनी चाहिए. बैंक जिसके अकाउंट में गलती से पैसा ट्रांसफर हुआ है तो उसे सूचित करेगा. बैंक उस व्यक्ति से पैसे को वापस ट्रांसफर करने के लिए अनुमति मांगेगा.

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वहीं दूसरा तरीका यह है कि अगर जिस व्यक्ति के अकाउंट में गलती से पैसा ट्रांसफर हो गया है और वह व्यक्ति पैसा लौटाने से इनकार कर देता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करा सकते हैं. हालांकि पैसा वापस नहीं करने का अधिकार RBI के नियमों के उल्लंघन के संदर्भ में होता है. रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है तो उसके लिए रिजर्व बैंक जिम्मेदार नहीं होगा.