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काम की खबर : ये 5 जरूरी काम निपटाने के लिए आपके पास हैं केवल 10 दिन

कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते जहां दुनिया भर में खलबली मची हुई है और राहत व बचाव कार्य तेज किए जा रहे हैं, वहीं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से अहम महीना मार्च खत्‍म होने वाला है. ऐसे में लोगों को कई जरूरी काम निपटाने की समयसीमा होती है.

Updated on: 21 Mar 2020, 11:02 AM

नई दिल्‍ली:

कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते जहां दुनिया भर में खलबली मची हुई है और राहत व बचाव कार्य तेज किए जा रहे हैं, वहीं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से अहम महीना मार्च खत्‍म होने वाला है. ऐसे में लोगों को कई जरूरी काम निपटाने की समयसीमा होती है. इनमें संशोधित रिटर्न फाइल करना, पैन और आधार को लिंक करना आदि शामिल हैं.

PAN-Aadhaar लिंकिंग
31 मार्च पैन-आधार लिंक करने की समयसीमा है. ऐसा न होने पर 10,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी. सरकार कई बार आधार को पैन से लिंक करने की समयसीमा बढ़ा चुकी है. अब अगर 31 मार्च 2020 तक आप पैन और आधार को लिंक करने में फेल रहते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर 10,000 रुपये तक पेनाल्‍टी लगा सकता है. आयकर विभाग के अनुसार, 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है. हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी-CBDT) ने कहा कि जिस व्यक्ति को एक जुलाई 2017 तक पैन आवंटित किए गए हैं, उन्हें उसे आयकर कानून की धारा 139 एए की उप-धारा (2) के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है. ऐसा न होने पर संबंधित पैन निष्क्रिय हो जाएगा.

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PM आवास योजना की खत्म हो रही मियाद
31 मार्च तक प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत क्रेडिट सब्सिडी का लाभ मिल सकता है. RBI ने कोरोना वायरस के चलते लोगों को जरूरी काम न होने तक बैंक न जाने की सलाह दी है. ऐसे में कई लोग इस स्कीम का लाभ उठाने से चूक सकते हैं.

विवाद से विश्वास स्कीम
जो करदाता सरकार से अपने टैक्स विवाद को निपटाना चाहते हैं, इस स्‍कीम के तहत उन्हें यह काम 31 मार्च, 2020 तक कर लेना है. इसमें उन्हें चुनिंदा मामलों में केवल टैक्स की मूल रकम देनी होगी. पेनाल्‍टी या उस पर ब्याज माफ किया जाएगा.

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Belated Tax Return की फाइलिंग
देर से रिटर्न फाइल करने की अंतिम समयसीमा 31 मार्च है. देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर पेनल्टी लगती है. वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा, 31 जुलाई 2019 थी, जिसे बाद में एक माह के लिए बढ़ाया गया था. आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो देर से रिटर्न फाइल करने की लेट फाइलिंग फीस 1000 रुपये तक है. आपकी इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो 31 मार्च तक फाइल करने पर पेनाल्‍टी 10,000 रुपये तक हो सकती है.

Amended ITR की फाइलिंग
आपके ITR में कोई दिक्‍कत है तो संशोधित रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी यही है. बिना ITR फाइल किए अगले वित्त वर्ष में प्रवेश करने पर आपके लिए समस्या हो सकती है. ऐसे में समयसीमा के भीतर विलंबित या संशोधित रिटर्न फाइल करना जरूरी है.