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रेलवे ने PNR से जुड़े नियम में किया बड़ा बदलाव, ट्रेन छूटने पर मिलेगा पूरा रिफंड

Indian Railway-IRCTC: नए नियम के मुताबिक अगर किसी यात्री ने कनेक्टिंग ट्रेन के लिए टिकट लिया हुआ है और वह ट्रेन छूट जाती है तो यात्री को पूरा पैसा वापस मिल जाएगा.

Updated on: 04 Nov 2019, 12:33 PM

नई दिल्ली:

Indian Railway-IRCTC: इंडियन रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार नए-नए कदम उठाता रहता है. दरअसल, रेलवे ने 1 अप्रैल से पीएनआर (PNR) के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. नए नियमों के अनुसार ट्रेन के छूटने पर रिफंड (Train Ticket Refund) पाना आसान हो गया है. नए नियम के मुताबिक अगर किसी यात्री ने कनेक्टिंग ट्रेन के लिए टिकट लिया हुआ है और वह ट्रेन छूट जाती है तो यात्री को पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. हालांकि इसके लिए यह जरूरी है कि पहली ट्रेन अपने गंतव्य पर देरी से पहुंच रही है और देरी की वजह से यात्री दूसरी ट्रेन को पकड़ नहीं पाए. साथ ही रेलवे बोर्डिंग (Indian Railway Boarding) के नियम में भी बदलाव हो गया है.

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PNR से जुड़े किन नियमों में हुआ बदलाव
IRCTC की ट्वीट के मुताबिक पहली ट्रेन देरी से चलने की वजह से दूसरी ट्रेन छूट गई है. IRCTC का कहना है कि अब नए नियमों के तहत यात्री अपना पूरा पैसा वापस पा सकते हैं. नए नियम के तहत यात्री कनेक्टिंग ट्रेनों के लिए PNR लिंक कर सकते हैं. बता दें कि अभी तक 2 पीएनआर (PNR) एक साथ लिंक नहीं होने की वजह से ट्रेन छूटने की स्थिति में यात्रियों को रिफंड का पैसा नहीं मिल पाता था. नए नियमों के तहत अगर अब 2 टिकट एक साथ लिंक है तो एक ट्रेन के लेट होने की स्थिति में दूसरी ट्रेन के छूट जाने पर पहली ट्रेन के पैसे कट जाएंगे और दूसरी ट्रेन के पैसे पूरे वापस हो जाएंगे.

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ट्रेन टिकट की बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ओटीपी (OTP) आधारित प्रणाली शुरू
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) ने ट्रेन टिकट की बुकिंग (IRCTC Train Ticket Booking) प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ओटीपी (OTP) आधारित प्रणाली को शुरू किया है. आईआरसीटीसी (IRCTC) की इस सुविधा के जरिए रेल यात्रियों को टिकट कैंसिल (Ticket Cancellation) कराने और रिफंड पाने की सुविधा मिलेगी. हालांकि आईआरसीटीसी की ओर से जारी बयान के मुताबिक यह सुविधा सिर्फ अधिकृत एजेंट के जरिए बुक कराई गई टिकट पर ही मिलेगी.

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कैसे मिलेगा रिफंड
यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर (बुकिंग के समय ग्राहक/यात्री द्वारा एजेंट को दिया गया नंबर) पर SMS के रूप में ओटीपी भेजा जाएगा. रिफंड की राशि पाने हेतु, ग्राहक/यात्री के लिए टिकट बुक करने वाले एजेंट के साथ ओटीपी साझा करना होगा. उपभोक्तानुकूल इस सुविधा से, यात्री रद्द किए गए टिकट अथवा फुली वेटलिस्टेड ड्रॉप्ड टिकट के लिए अपनी ओर से एजेंट द्वारा प्राप्त की गई धनराशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. रद्दीकरण रिफंड प्रक्रिया को सुसंगत बनाना इस योजना का उद्देश्य है, ताकि एजेंटों द्वारा रद्दीकरण धनराशि ग्राहक को समय पर मिल सके.