logo-image

संभल जाइए! अब बैंक में गलत 'आधार कार्ड' नंबर देना आपको पड़ सकता है भारी

लेन-देन के लिए गलत आधार नंबर देने पर आपको 10,000 का जुर्माना देना पड़ा सकता है. संबंधित प्रावधान और अधिसूचना जारी होने के बाद यह दंडात्मक प्रावधान 1 सितंबर, 2019 से लागू होने की संभावना है.

Updated on: 14 Jul 2019, 11:11 AM

नई दिल्ली:

सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन के स्थान पर आधार कार्ड नंबर देने का विकल्प दिया है. ऐसे में जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो अब आधार नंबर का इस्तेमाल करते है. लेकिन ऐसे करने वाले ग्राहकों को ये खबर ध्यान से पढ़ना चाहिए. अब लेन-देन के लिए गलत आधार नंबर देने पर आपको 10,000 का जुर्माना देना पड़ा सकता है. संबंधित प्रावधान और अधिसूचना जारी होने के बाद यह दंडात्मक प्रावधान 1 सितंबर, 2019 से लागू होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: Modi Budget 2.0 : पैन कार्ड (PAN Card) के बिना आधार (Aadhar) से भी फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्‍स रिटर्न

बैंक अधिकारियों ने बताया, 'दस्तावेजों में आधार संख्या सही नहीं पाए जाने पर इसे प्रमाणित करने वाले को भी दस हजार जुर्माना देना होगा. हालांकि जुर्माना आदेश से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.'

एक अधिकारी ने ये भी बताया, 'मौजूदा कानून को 5 जुलाई की बजट घोषणा के अनुरूप संशोधित किया जाएगा जिसमें पैन के स्थान पर आधार कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दी थी. इसके लिए धारा 272बी में संशोधन किया जाएगा.'  विशेषज्ञों के मुताबिक, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं.

और पढ़ें: आधार कार्ड (Aadhaar Card) में गलत हो गई है जन्मतिथि, इस तरीके से कर सकते हैं अपडेट

वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था, '1.2 अरब से अधिक भारतीयों के पास आधार कार्ड हैं. इसकी तुलना में केवल 22 करोड़ पैन हैं. करदाता पैन नंबर न होने पर आधार कार्ड नंबर से आयकर रिटर्न भर सकते हैं. बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, होटल व रेस्टोरेंट बिलों का भुगतान करने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं.'