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आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं है पैन (PAN) तो भी रद्द नहीं होगा, जानिए क्यों

31 मार्च के बाद आधार से पैन को लिंक नहीं कराने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि आधार से पैन लिंक नहीं होने पर भी पैन रद्द नहीं होगा.

Updated on: 23 Jan 2020, 03:40 PM

नई दिल्ली:

अगर आधार कार्ड (Aadhaar Card) से आपका पैन नंबर (PAN) लिंक नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat Highcourt) के ताजा आदेश के बाद अब आपको पैन रद्द होने से घबराने की जरूरत नहीं है. बता दें कि आधार कार्ड को पैन से लिंक कराने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है.

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31 मार्च के बाद आधार से पैन को लिंक नहीं कराने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट ने अपने ताजा आदेश में कहा है कि आधार से पैन लिंक नहीं होने पर भी आपका पैन रद्द नहीं होगा.

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सुप्रीम कोर्ट में आधार की वैलिडिटी विचारधीन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में आधार की वैलिडिटी विचारधीन है. कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक वैलिडिटी को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लेता है तब तक आयकर विभाग आधार कार्ड से पैन को लिंक करने का आदेश जारी नहीं कर सकता है. हाईकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा आधार और पैन को लिंक कराने की समयसीमा को बार-बार बढ़ाने को भी अवैध कहा है.

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जस्टिस हर्षा देवानी और जस्टिस संगीता के. विसेन की बेंच का कहना है कि आयकर अधिनियम के सेक्शन 139AA तब तक वैध नहीं है जब तक कि रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ सोपारकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया.