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फिल्म टैक्स फ्री (Tax Free Film) होने के बाद कितनी सस्ती हो जाती है टिकट, जानिए यहां

सरकार ने दिसंबर 2018 में फिल्मों के लिए 2 GST स्लैब बनाए थे. उस स्लैब के मुताबिक 100 रुपये तक के टिकट के ऊपर 12 फीसदी और उससे अधिक के टिकट के ऊपर 18 फीसदी का जीएसटी देना पड़ता है.

Updated on: 17 Feb 2020, 03:11 PM

नई दिल्ली:

अक्सर आप देखते होंगे कि फलां राज्य ने इस फिल्म को टैक्स फ्री (Tax Free Film) कर दिया है या उस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है. ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूरत आता होगा कि आखिर राज्यों से टैक्स फ्री होने के बाद वास्तविक रूप में वह फिल्म का टिकट आपको कितने का पड़ेगा. तो तैयार हो जाइये इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि टैक्स फ्री होने के बाद आपको मिलने वाला टिकट कितने का पड़ता है और राज्यों को टैक्स हटाने की वजह से क्या फर्क पड़ता है.

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छपाक और तान्हाजी: द अनसंग हीरो हुई टैक्स फ्री
अभी हाल फिलहाल में दीपिका पादुकोण द्वारा अभिनीत छपाक को कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है. वहीं दूसरी ओर यूपी ने भी अजय देवगन की फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग हीरो' को टैक्स फ्री कर दिया है. तो आइए जानते हैं कि कोई भी फिल्म जिसे टैक्स फ्री किया गया है उसके बाद दर्शकों को उस फिल्म की टिकत कितने की पड़ेगी, यानि कि आपको कितने पैसे की बचत होगी.

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बता दें कि सरकार ने दिसंबर 2018 में फिल्मों के लिए 2 GST स्लैब बनाए थे. उस स्लैब के मुताबिक 100 रुपये तक के टिकट के ऊपर 12 फीसदी और उससे अधिक के टिकट के ऊपर 18 फीसदी का जीएसटी देना पड़ता है. इस टैक्स राज्य और केंद्र के बीच बांट दिया जाता है. दरअसल, जब कोई राज्य किसी फिल्म के लिए टैक्स फ्री की घोषणा करता है तो उस राज्य के ही हिस्से का टैक्स माफ होता है.

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मतलब यह कि अगर किसी फिल्म का टिकट 100 रुपये है तो 6 फीसदी और उससे अधिक होने पर 9 फीसदी टैक्स कम हो जाएगा. फिल्म कारोबार से जुड़े जानकारों का कहना है कि जीएसटी से पहले फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करने पर टिकट की कीमतों पर काफी असर पड़ता था. दरअसल, उस समय राज्य मनोरंजन टैक्स वसूल करते थे. ऐसे में राज्य पूरे टैक्स को माफ कर देते थे, जिसकी वजह से टिकट काफी सस्ती हो जाती थी.