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EPFO ने सब्सक्राइबर्स को किया अलर्ट, सावधानी बरतें नहीं तो खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट

Employees Provident Fund Organisation: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक EPFO ने सब्सक्राइबर्स से कहा है कि वे अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति से भी साझा नहीं करें.

Updated on: 11 Jan 2020, 11:58 AM

नई दिल्ली:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation-EPFO): अगर आपका प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund-PF) अकाउंट है तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है. दरअसल, ईपीएफओ ने कुछ मामले को लेकर पीएफ सब्सक्राइबर्स (Subscribers) को सावधान किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक EPFO ने सब्सक्राइबर्स से कहा है कि वे अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी से भी साझा नहीं करें. EPFO का कहना है कि ऑर्गनाइजेशन कभी भी किसी सब्सक्राइबर से व्यक्तिगत जानकारी की मांग नहीं करता है. इसके अलावा EPFO आपके बैंक में पैसे जमा करने का रिक्वेस्ट भी नहीं करता है, इसलिए सब्सक्राइबर्स सावधान रहें.

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पहले भी सब्सक्राइबर्स से अपील कर चुका है EPFO
गौरतलब है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पहले भी अपने सब्सक्राइबर्स से अपील कर चुका है कि वे अपना पैन नंबर, आधार नंबर और बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति से फोन पर शेयर नहीं करें. इसके अलावा EPFO ने सभी सब्सक्राइबर्स को उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number-UAN) भी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर करने के लिए मना किया था. EPFO ने इसके लिए सोशल मीडिया पर अपील की थी. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा सके.

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गौरतलब है कि EPFO 6 करोड़ खाताधारकों के लिए समय-समय पर नई-नई सुविधाएं शुरू करता रहता है. ऐसे में EPFO की यह पहल खाताधारकों को उनके अकाउंट से संबंधित होने वाली परेशानियों को कम कर सकती है. बता दें कि मौजूदा समय में EPFO में 12 लाख नियोक्ता और 12 लाख पेंशनर्स भी शामिल हैं. किसी भी सब्सक्राइबर्स को कोई भी परेशानी होने की स्थिति में EPFO से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक आदि के जरिए संपर्क किया जा सकता है.

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धोखाधड़ी होने पर ऐसे कर सकते हैं शिकायत
PF अकाउंट से संबंधि कोई भी धोखाधड़ी होने पर सब्सक्राइबर श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर सकता है. सब्सक्राइबर की शिकायत के आधार पर मंत्रालय EPFO को कार्रवाई के लिए आदेश जारी कर सकता है. इसके अलावा सब्सक्राइबर सीधे EPFO से भी संपर्क कर सकते हैं. सब्सक्राइबर EPFO के टोल फ्री नंबर 1800118005 भी कॉल कर संपर्क कर सकते हैं.