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31 दिसंबर तक निपटा लें ये 4 काम, नहीं तो नए साल में होगी परेशानी

नए साल में बैंक, इनकम टैक्स, एटीएम और पैन कार्ड से जुड़े नियम बदल जाएंगे. अगर आप भी इनमें से किसी एक भी चीज से जुड़े हैं तो यह काम 31 दिसंबर तक निपटा लें.

Updated on: 22 Dec 2019, 05:31 PM

नई दिल्ली:

2019 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी है. ऐसे में अगर आपको बैंक (Bank), इनकम टैक्स (Income Tax), एटीएम (ATM) और पैन कार्ड (PAN Card) से जुड़े कुछ काम हैं तो उन्हें 31 दिसंबर 2019 तक जरूर निपटा लें. अगर आपने इन काम को 31 दिसंबर तक नहीं निपटाया तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं. आइये जानते हैं वो कौन से काम हैं जिन्हें 31 दिसंबर तक निपटाना हैं.

(1) SBI का ATM Debit कार्ड
अगर आपका बचत खाता (Saving Account) भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में है तो आप 31 दिसंबर से पहले अपना एटीएम कार्ड जरूर अपग्रेड कर लें. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप बैंक खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे. SBI ने अपने मैगनेटिक स्ट्रिप (Magnetic Stripe) डेबिट कार्ड (Debit Card) को ईएमवी चिप वाले डेबिट कार्ड (EMV Chip Debit Card) में बदल दिया है. बैंक की ओर से उपभोक्ताओं को इसे बदलने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है. अपने होम ब्रांच में जाकर 31 दिसंबर 2019 तक आप अपने एटीएम को बदल सकते हैं.

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(2) आधार को पैन से जरूर करा लें लिंक
अगर आपने अब तक पैन कार्ड और आधार (Pan card aadhaar linking) को लिंक नहीं किया है अब इंतजार न करें. इ​नकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन और आधार लिंक (PAN Aadhaar Linking) करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तय की है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इनकम टैक्स विभाग आपके पैन कार्ड को अमान्य घोषित कर सकता है. इससे आपको आयकर रिटर्न करने से लेकर बैंक के काम में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

(3) नहीं भरा ITR तो देना होगा भारी जुर्माना
अगर आपने साल अगर आपने 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अब तक फाइल नहीं किया है तो उसे 31 दिसंबर तक जरूरत जमा करा दें. ऐसा न करने पर आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. अगर आप डेडलाइन के बाद और 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है.

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(4) 'सबका विश्वास स्कीम' की अंतिम तारीख 31 दिसंबर
किसी सर्विस टैक्स (Service Tax) या एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) संबंधित विवाद से अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि 31 दिसंबर 2019 से पहले इसके समाधान के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें. दरअसल वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) 'सबका विश्वास स्कीम' की अंतिम अवधि आगे नहीं बढ़ाएगा. बता दें कि ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को शुरू किया था, जिसकी अं​तिम तारीख 31 दिसंबर 2019 है.