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नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर! नहीं हैं ये डॉक्यूमेंट तो सैलरी कटना तय

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. आयकर के दायरे में आने वाले लोगों को इन्वेस्टमेंट प्रूफ (Investment proof) जमा करने होते है. अगर ऐसा नहीं किया तो आपकी सैलरी कट जाएगी.

Updated on: 07 Jan 2020, 08:23 AM

नई दिल्ली:

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आयकर में दायरे में आने वाले लोग कुछ जरूरी कागजात न रख पाने के कारण अपनी सैलरी कटा बैठते हैं. कंपनियां अपने कर्मचारियों से दिसंबर से लेकर मार्च तक डॉक्यूमेंट जमा कराने को कहती हैं. कुछ कर्मचारियों को इसकी जानकारी होती है वहीं कुछ जानकारी के अभाव में अपनी सैलरी कटा लेते हैं.

इंवेस्टमेंट प्रूफ है जरूरी
मार्च आयकर जमा करने के लिए आपको इंवेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होते हैं. इससे आप अपने टैक्स में बचत कर सकते हैं. इसलिए आप सभी इंवेस्टमेंट की जांच कर लें. इन सभी के कागजात संभाव कर अपने पास रखें जिससे आपको आयकर जमा करने के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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कौन-कौन से कागजात हैं जरूरी
टैक्स बचाने के लिए लोग कुछ पॉलिसी में पैसा लगाते हैं. अगर आपने भी किसी लाइफ या हेल्थ पॉलिसी में पैसा लगाया है तो आप उसकी रसीद दे सकते हैं. हेल्थ पॉलिसी में अगर आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने इलाज कराया है तो आप उसकी रसीद दे सकते हैं. इसके अलावा अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल सेविंग स्कीम, म्युचुअल फंड, पीपीएफ में पैसा लगाया है तो इनकम टैक्स में सेविंग के लिए आप इसका प्रूफ भी अपने ऑफिस में जमा करें.

हाउस रेंट का भी रखें प्रूफ
अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो आप उसका भी प्रूफ देकर टैक्स में छूट पा सकते हैं. आपको मकान के किराए की रसीद कंपनी में देनी होगी. मेट्रो शहरों में रहने वाले लोग आठ हजार से अधिक किराया देकर उसकी रसीद जमा करा दें. इससे आपको एचआरए के तहत टैक्स में छूट मिल सकती है.

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लोन पर भी मिलती है छूट
अगर आपने किसी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में किसी भी तरह की प्रोपर्टी में निवेश किया है तो आपको टैक्स बचाने के लिए लोन रीपेमेंट का प्रूफ देना होगा. अगर इस साल घर का पजेशन भी मिल गया तो भी आप टैक्स में छूट ले सकते हैं. इसके लिए रजिस्ट्री के वक्त चुकाई गई स्टांप ड्यूटी का प्रूफ देना होगा.

अगर आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजूकेशन लोन लिया है तो भी आप टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक के लोन के रीपेमेंट की रसीद लेनी होगी. इसके साथ ही बच्चे के स्कूल फीस की रसीद की भी कॉपी देकर आप टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं.