Alert! 1 अप्रैल से रोजमर्रा से जुड़े इन नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, जानें क्या होगा असर
1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है और अगर आपने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
नई दिल्ली:
नए वित्त वर्ष (2020-21) की शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाएगी. 1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है और अगर आपने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2020) में नए टैक्स सिस्टम का ऐलान किया था. इसके अलावा भी पैन-आधार लिंक, BS6 और टूर पैकेज को लेकर बदलाव होने जा रहे हैं.
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जानिए 1 अप्रैल से कौन-कौन से नियमों में हो रहा है बदलाव
- 1 अप्रैल से पेट्रोल पंप पर मिलेगा BS6 ऑयल: 1 अप्रैल 2020 से पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल और डीजल मिलेगा. बीएस-6 ईंधनों की आपूर्ति की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है. इस कदम से भारत उन देशों में शुमार हो जाएगा, जहां सबसे स्वच्छ पेट्रोल-डीजल मिलता है. दरअसल एक अप्रैल से यूरो-4 ग्रेड के ईंधन (भातर चरण-4) से यूरो-6 ग्रेड (भारत चरण-6) के ईंधनों की आपूर्ति शुरू हो जाएगी.
- पैन-आधार लिंक: पैन कार्ड और आधार नंबर को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. ऐसे में अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड अमान्य माना जाएगा.
- GST फॉर्म भरने वालों को राहत: 1 अप्रैल से जीएसटी फॉर्म भरने वालों को काफी राहत मिलने जा रही है. दरअसल, फॉर्म को भरने में परेशानी को देखते हुए 1 अप्रैल से नया जीएसटी फॉर्म उपलब्ध रहेगा.
- BS6 वाहन बिकेंगे: 1 अप्रैल से देश में सिर्फ BS-6 नियम वाले वाहनों की बिक्री होगी. अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 31 मार्च 2020 के बाद BS-4 नियम वाली गाड़ियां देश में नहीं बिकेंगी.
- 1 अप्रैल से नया टैक्स सिस्टम: 1 अप्रैल से नए टैक्स सिस्टम की शुरुआत हो जाएगी. बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा किया था कि करदाता नए और पुराने टैक्स सिस्टम में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं. बता दें कि दोनों ही सिस्टम में 5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है.
- विदेशी टूर पैकेज होगा महंगा: अगले वित्त वर्ष 2020-21 से यात्रियों को फॉरेन टूर के लिए टैक्स अदा करना होगा. नए नियम के अनुसार यात्रियों को पैकेज की कुल राशि का 5 फीसदी टैक्स देना होगा. टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS-Tax Collected at Source) के तहत इस टैक्स को यात्रियों से वसूला जाएगा.
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