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राजीव कुमार को बड़ी राहत, CBI के सामने नहीं होना पड़ेगा पेश

हाई कोर्ट ने राजीव कुमार की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि वो कलकत्ता से बाहर नहीं जा सकते और सीबीआई की टीम रोज शाम 4 बजे उनकी अटेंडेंस लेने उनके घर जाएगी

Updated on: 30 May 2019, 06:12 PM

नई दिल्ली:

सारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की यचिका कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है. इसके बाद अब उन्हें सीबीआई के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा. हालांकि उन्हें इसके लिए अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और जांच में सहयोग करना पड़ेगा.

दरअसल राजीव कुमार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने अपील की थी सीबीआई के उस नोटिस को खारिज कर दिया जाए जिसमें उन्होंने राजीव कुनार को पेश होने के लिए कहा था. हाई कोर्ट ने राजीव कुमार की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि वो कलकत्ता से बाहर नहीं जा सकते और सीबीआई की टीम रोज शाम 4 बजे उनकी अटेंडेंस लेने उनके घर जाएगी. हाई कोर्ट मे अपने आदेश में ये भी कहा है कि अगले एक महीने तक राजीव कुमार को गिरफ्तार नही किया जाएगा. इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी.

बता दें, सारदा चिटफंड घोटाले में राजीव कुमार पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप है. इससे पहले CBI ने रविवार को राजीव कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें सोमवार एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया था. नोटिस के बावजूद राजीव कुमार वहां पेश नहीं हुए. अधिकारियों ने बताया कि कुमार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एक पत्र भेजकर पेश होने के लिए और समय मांगा था. इस पत्र बताया गया था कि राजीव कुमार किसी निजी काम से अपने घर यूपी गए हैं और वो छुट्टी पर चल रहे हैं, इसलिए पेश नहीं हो सकते.