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2 से ज्यादा बच्चे वाले नहीं लड़ सकें चुनाव, जानें क्‍या करने वाली है उत्‍तराखंड सरकार

नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में यह कहा कि ग्राम पंचायत प्रत्याशियों के लिए 25 जुलाई 2019 की कट ऑफ डेट निर्धारित की जाए जिसके तहत 25 जुलाई 2019 से पहले दो से ज्यादा संतान वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकते हैं

Updated on: 22 Sep 2019, 01:51 PM

देहरादून:

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी बड़ा पेचीदा हो गया है . दरअसल राज्य सरकार ने पिछले विधानसभा सत्र में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जिसके तहत पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के अगर दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. ऐसे में सरकार के इस फैसले को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में यह कहा कि ग्राम पंचायत प्रत्याशियों के लिए 25 जुलाई 2019 की कट ऑफ डेट निर्धारित की जाए जिसके तहत 25 जुलाई 2019 से पहले दो से ज्यादा संतान वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकते हैं.

नैनीताल हाई कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार के लिए झटके की तरह देखा जा रहा है. ऐसे में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करने का फैसला किया है.

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हालांकि राज्य सरकार का सोमवार से पहले एसएलपी दाखिल करना मुश्किल है क्योंकि सरकार के अधिवक्ताओं को सरकार का पक्ष भी तैयार करना है और हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही सरकार का पक्ष तैयार किया जाएगा, वहीं शासन के सूत्रों के अनुसार शनिवार और रविवार अवकाश होने के चलते सोमवार से पहले एसएलपी दाखिल होना मुश्किल लग रहा है हालांकि यह भी है कि विशेष परिस्थितियों में शनिवार को भी एसएलपी दाखिल हो सकती है.