उत्तर प्रदेश में मंदिर-मस्जिद में बिना मंजूरी नहीं लगेंगे लाउडस्पीकर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने लिया फैसला
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (आईजी) लॉ एंड ऑर्डर ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिना इजाजत बजने वाले लाउडस्पीकर हटाए जाएं।
नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों पर रोक लगाएगी।
राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेट्री (होम) अरविंद कुमार ने पूरे राज्य के डीएम और एसएसपी को जारी एक सर्कुलर में कहा है कि मंदिर-मस्जिद पर बिना इजाजत लगे लाउडस्पीकर को 20 जनवरी से पहले उतरवा दिए जाएं।
इसमें कहा गया है कि 15 जनवरी से पहले हर मंदिर और मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की अनिवार्य तरीके से इजाजत ले ली जानी चाहिए।
आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया था कि किसके आदेश पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं।
Police to remove loudspeakers installed at religious places after Allahabad High Court's order over their removal to curb noise pollution.
— ANI UP (@ANINewsUP) January 7, 2018
हाई कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के प्रमुख को तलब किया था।
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हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी खास मौके पर सार्वजनिक रूप से लाउडस्पीकर बजाने से पहले प्रशासन से इजाजत लेना होगी और तय शर्तें के साथ ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मिलेगी।
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