आजम के बाद अब मुश्किल में फंसे वसीम रिजवी, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
जिला अदालत ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की शत्रु संपत्ति को वक्फ संपत्ति में दर्ज करने और वक्फ संपत्ति को हड़पने के मामले में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
रामपुर:
जिला अदालत ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की शत्रु संपत्ति को वक्फ संपत्ति में दर्ज करने और वक्फ संपत्ति को हड़पने के मामले में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि इस मामले में वसीम रिजवी के साथ आजम खान, उनकी पत्नी तजीम फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारुकी सहित 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है.
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धारा 420, 467, 468, 471, 447, 409, 201, 120B और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज किया गया है. मुकदमा लखनऊ के रहने वाले अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज कराया था.
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इस मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने जिला जज, रामपुर के न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. जिला जज ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.
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वहीं दूसरी ओर रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान पर मुकदमें दर्ज होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार को आजम खान और उनके करीबी पूर्व सीओ आले हसन सहित 6 लोगों पर दो और मुकदमें दर्ज किए गए. जिसके बाद आजम पर अब तक 80 मुकदमें दर्ज हो गए हैं.
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