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उन्नाव सड़क हादसे में CBI की चार्जशीट दायर, MLA कुलदीप सेंगर के खिलाफ हत्या का आरोप नहीं

कुलदीप सिंह सेंगर और उनके साथियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और डराने-धमकाने को लेकर चार्जशीट दायर की गई है.

Updated on: 11 Oct 2019, 10:48 PM

नई दिल्‍ली:

उन्नाव रेप पीड़िता (Unnao Rape Victim) के साथ हुए सड़क हादसे (Road Accident) में सीबीआई (CBI) ने चार्जशीट दाखिल (Filed Charge Sheet) कर दी है. इस हादसे में रेप पीड़िता और उसके वकील को गंभीर चोट आई थी, जबकि पीड़िता की चाची की मौत हो गई थी. भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (MLA Kuldeep Singh Senger) और ड्राइवर आशीष कुमार पाल (Aashish Kumar Pal) को सीबीआई ने आरोपी बनाया है. सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर और उनके साथियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और डराने-धमकाने को लेकर चार्जशीट दायर की गई है.

उन्नाव रेप पीड़िता एक्सीडेंट मामले में कुलदीप सेंगर और उसके सहयोगियों के खिलाफ सीबीआई के आरोपपत्र में हत्या का कोई आरोप शामिल नहीं किया गया है. ड्राइवर आशीष कुमार पाल को आईपीसी की धारा 304-ए, 338 और 279 के तहत आरोपी बनाया गया है. यह चार्जशीट राजधानी लखनऊ में दाखिल हुई. कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य आरोपियों पर 120 बी के तहत आरोप लगाए गए हैं. सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में सेंगर और नौ अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक धमकी से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.

लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दायर चार्जशीट में, सीबीआई ने सेंगर और अन्य सभी नामजद आरोपियों पर आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर में दर्ज करवाई. ट्रक ड्राइवर आशीष कुमार पाल जिसने कार में सवार रेप पीड़िता और उसके वकील और उसकी चाची को टक्कर मारी थी जिसकी वजह से पीड़िता की चाची की मौत हो गई जबकि रेप पीड़िता और उसका वकील बुरी तरह से घायल हो गये थे.