logo-image

Covid 19: अगले आदेश तक इलाहाबाद हाईकोर्ट बंद, यूपी बार काउंसिल की भी छुट्टी

आदेश के तहत अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में चीफ जस्टिस की अनुमति से जरूरी मामलों की सुनवाई होगी. लखनऊ बेंच में सीनियर जज की अनुमति से जरूरी मामलों की सुनवाई हो सकेगी.

Updated on: 25 Mar 2020, 05:57 PM

प्रयागराज:

कोरोनावायरस (Corona Virus) की रोकथाम के लिए देश में 21 दिन के लिए लॉकडाउन लागू हो चुका है. इसी कड़ी में कोरोना के खतरे चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच दोनों अगले आदेश तक बंद रहेंगे. कोरोना को लेकर चीफ जस्टिस द्वारा गठित कमेटी ने टेलीफोन पर सदस्यों से बातचीत के बाद यह फैसला लिया है. जस्टिस बी.के. नारायण की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी.

यह भी पढ़ें: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला- कोरोना वायरस के चलते NPR और जनगणना का पहला चरण टला

इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए हैं. आदेश के तहत अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में चीफ जस्टिस की अनुमति से जरूरी मामलों की सुनवाई होगी. लखनऊ बेंच में सीनियर जज की अनुमति से जरूरी मामलों की सुनवाई हो सकेगी.

हालांकि हाईकोर्ट ने सभी कमर्शियल कोर्ट, मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल और लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन को भी अगले आदेश तक बंद रखने को कहा है. रिमांड और बेल के मामलों की छुट्टियों में लगने वाले कोर्ट की तरह सुनवाई होगी. इससे पहले 28 मार्च तक के लिए हाईकोर्ट में कामकाज बंद किया गया था.

यह भी पढ़ें: योगी सरकार का बड़ा ऐलान- उत्तर प्रदेश में पान-मसाला और गुटखा पूरी तरह बैन

उधर, कोरोना के खतरे को देखते हुए यूपी बार काउंसिल में छुट्टी घोषित कर दी गई हैं. यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल तक के लिए यूपी बार काउंसिल में अवकाश घोषित किया है. आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं को 20 हजार की मदद देने की मांग भी की गई है. इसके अलावा प्रदेश सरकार से मांगों को लेकर 30 मार्च को होने वाला प्रदर्शन भी स्थगित कर दिया गया है.

यह वीडियो देखें: