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स्वामी चिन्मयानंद पर लगे आरोपों की होगी SIT जांच, इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा निगरानी

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर शोषण के आरोपों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं.

Updated on: 02 Sep 2019, 04:49 PM

नई दिल्ली:

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर शोषण के आरोपों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिन्मयानंद पर लगाए गए छात्रा के आरोपों की जांच के लिए SIT गठित की जाए. इस जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा की जाएगी.

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अदालत ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक छात्रा और उसके परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए. शाहजहांपुर के एसएस लॉ कॉलेज की एक छात्रा ने चिन्मयानंद पर शोषण का आरोप लगाया था. जिस कॉलेज का यह मामला है वह चिन्मयानंद का ही है.

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23 अगस्त को छात्रा अपने हॉस्टल से गायब हो गई थी. बाद में 30 अगस्त को वह राजस्थान में एक युवक के साथ मिली थी. छात्रा के पिता ने स्वामी चिन्मयानंद पर अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए वकील से छात्रा की लोकेशन के बारे में पूछा.

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि लड़की को पेश किया जाए. छात्रा को 30 अगस्त के बाद पेश किया गया था. छात्रा ने कोर्ट को बताया था कि वह अपने घर वापस नहीं लौटना चाहती. उसके परिजनों को भी दिल्ली बुला लिया जाए. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने छात्रा को सुरक्षा देने का आदेश दिया.