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उन्नाव रेप केस: कोर्ट ने सीबीआई को मिली राहत, 1 हफ्ते के बजाय जांच के लिए 15 दिन का समय दिया

उन्नाव रेप केस पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे की जांच में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. दरअसल बृहस्पितवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई को एक हफ्ते में सड़क हादसे की जांच पूरी करने को कहा था.

Updated on: 02 Aug 2019, 04:12 PM

नई दिल्ली:

उन्नाव रेप केस पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे की जांच में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. दरअसल बृहस्पितवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई को एक हफ्ते में सड़क हादसे की जांच पूरी करने को कहा था. शुक्रवार को इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट के सामने अर्जी देते हुए इस मामले को दिल्ली ट्रांसफर न करने को कहा.

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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए जांच का समय बढ़ाकर पूरी जांच एक हफ्ते के बजाय 15 दिन में करने को कहा है. सीबीआई ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर, अतुल सिंह वीरेंद्र सिंह और शैलेंद्र सिंह को हिरासत में लेने की भी अर्जी दी है. सीबीआई ने पीड़िता के जेल में बंद चाचा से पूछताछ की अनुमति मांगी है. क्योंकि रेप पीड़िता का चाचा ही इस मामले में मुख्य शिकायतकर्ता है.

क्राइम सीन होगा रिक्रिएट

उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के कार हादसे के मामले में रायबरेली के अटौरा गांव के पास हुए सड़क हादसे का सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने रिहर्सल किया. घटना की जांच के लिए घटनास्थल पर एक ट्रक और पीड़िता की कार की तरह स्विफ्ट डिजायर कार को पुलिस लेकर पहुंची.

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उन्नाव रेप कांड के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर से पिछले कुछ महीनों में किन-किन लोगों ने मुलाकात की है इसकी भी लिस्ट मांगी गई है. सीबीआई मुलाकात करने वाले लोगों से पूछताछ करेगी. मंगलवार को यह केस सीबीआई को सौंपा गया था.