योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब सर्किट हाउस में सिर्फ तीन दिनों तक रहने की होगी इजाजत
उत्तर प्रदेश के सरकारी अतिथि गृहों, सर्किट हाउस और भवनों में रहना अब इतना आसान नहीं होगा. अब सर्किट हाउस में सिर्फ अधिकतम तीन दिनों तक रहने की इजाजत होगी.
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश के सरकारी अतिथि गृहों, सर्किट हाउस और भवनों में रहना अब इतना आसान नहीं होगा. अब सर्किट हाउस में सिर्फ अधिकतम तीन दिनों तक रहने की इजाजत होगी. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने राज्य संपत्ति विभाग को निर्देश जारी किया. इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि जन प्रतिनिधियों के नाम पर बुक हुए कक्षों में कोई भी और नहीं रहेगा.
यह भी पढ़ें- मैनपुरी छात्रा हत्या मामले की जांच के आदेश, एसपी का तबादला
मुख्य मंत्री कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न विभागों के सर्किट हाउस, निरीक्षण गृह में कई व्यक्ति लंबे समय तक रहते हैं. कई मामलों में यह भी देखा जाता है कि निवास कर रहे व्यक्ति के पास आवंटन भी नहीं होता है. इसके अतिरिक्त जिनका आवंटन होता है उनके अलावा भी कई लोग वहां रहते हैं.
यह भी पढ़ें- योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब सर्किट हाउस में सिर्फ तीन दिनों तक रहने की होगी इजाजत
यह बात सीएम योगी के संज्ञान में आई है. जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि अतिथि गृहों में कक्ष अधिकृत व्यक्ति को ही आवंटित किए जाएंगे. सामान्यतः कोई भी आवंटन तीन दिन से ज्यादा नहीं होगा. साथ ही यह आदेश भी जारी किया गया है कि जिनके नाम से आवंटन होगा उनके अतिरिक्त सर्किट हाउस में कोई नहीं रहेगा. जिनके नाम से अतिथि गृह आवंटित होंगे वह नियमित भुगतान भी करेंगे.
कौन-कौन हैं पात्र
- सांसद, विधाक, शासकीय ड्यूटी के अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट, विश्ववद्यालयों के कुलपति, इलाहाबाद हाईकोर्ट के गवर्नमेंट एडवोकेट सर्किट हाउस में पात्र होंगे. इन सभी के लिए 300 रुपये प्रतिदिन सिंगल कक्ष और 500 रुपये डबल रूम का है.
- सेवानिवृत्त जज, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष, केंद्र सरकार के अधिकारी, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक, शासकीय ड्यूटी के अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मान्यता प्राप्त पत्रकार और सेवानिवृत्त अधिकारी को सर्किट हाउस में कक्ष आवंटित हो सकता है. इनके लिए 500 रुपये सिंगल रूम एसी और 800 रुपये डबल रूम एसी का किराया है.
- शासकीय काम से दूसरे प्रदेशों से आने वाले विधायक, विधानसभा और विधान परिषद के समितियों के सदस्य और शासकीय काम से दूसरे प्रदेशों से आने वाले अधिकारी सर्किट हाऊस और सरकारी भवनों में रह सकेंगे. इनके लिए 500 रुपये सिंगल रूम एसी और 800 रुपये डबल रूम एसी का किराया है.
- निजी काम से आने वाले अन्य प्रदेश के विधायकों और अधिकारी भी पात्र होंगे. इनके लिए 1000 रुपये सिंगल रूम एसी और 1500 रुपये डबल रूम एसी का किराया है.
- सार्वजनिक उपक्रम, निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को सर्किट हाउस में कमरा आवंटित हो सकता है. केंद्र सरकार के दिल्ली से तैनात अधिकारी और अन्य व्यक्तियों को भी कमरा आवंटित हो सकता है. इइनके लिए 1500 रुपये सिंगल रूम एसी और 2500 रुपये डबल रूम एसी का किराया है.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानें प्रभु यीशु के बलिदान की कहानी
-
Sheetala Ashtami 2024: कब है 2024 में शीतला अष्टमी? जानें पूजा कि विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व
-
Chaitra Navaratri 2024: भारत ही नहीं, दुनिया के इन देशों में भी है माता के शक्तिपीठ
-
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य के अनुसार देश का शासक कैसा होना चाहिए, जानें