कोरोना के कारण नोएडा में धारा-144, सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्ण पाबंदी
अब राष्ट्रीय राजधानी से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में पुलिस आयुक्त ने धारा-144 लागू कर दी है.
Lucknow:
ज्यों ज्यों कोरोना पांव पसार रहा है त्यों त्यों भारतीय एजेंसियां इससे निपटने के इंतजामों में जुटती जा रही हैं. अब राष्ट्रीय राजधानी से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में पुलिस आयुक्त ने धारा-144 लागू कर दी है. यह आदेश बुधवार को जारी किया गया. बताया गया है कि धारा-144 आगामी 5 अप्रेल 2020 तक जिले में लागू रहेगी.
इस आशय की जानकारी नोएडा बुधवार देर रात नोएडा पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी की गयी. यह आदेश गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त मुख्यालय में तैनात अधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किया है.
यह भी पढ़ें- 3 साल पूरे होने पर योगी आदित्यनाथ बोले- चुनौतियों को अवसर में बदला, कानून व्यस्था समेत इन क्षेत्रों की गति को बढ़ाया
जारी आदेश के तहत अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी इत्यादी जगहों पर कोई भी सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षणिक, सार्वजनिक, खेल, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रदर्शनी, रैली-जुलूस जैसे कार्यक्रम 5 अप्रैल 2020 तक आयोजित नहीं हो सकेंगे. जिले में धारा 144 लगाने के पीछे मकसद यह बताया गया है कि, इससे कम से कम लोग एक दूसरे के संपर्क में आयेंगे. चूंकि कोरोना एक महामारी है. यह एक से दूसरे में फैल रही है. ऐसे में यह प्रतिबंधात्मक कदम पुलिस ने उठाया जाना महत्वपूर्ण माना है.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Hanuman Jayanti 2024 Date: हनुमान जयंती पर बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग, जानें किन राशियो की होगी आर्थिक उन्नति
-
भारत के इस मंदिर में नहीं मिलती पुरुषों को एंट्री, यहां होते हैं कई तांत्रिक अनुष्ठान
-
Mars Transit in Pisces: 23 अप्रैल 2024 को होगा मीन राशि में मंगल का गोचर, जानें देश और दुनिया पर इसका प्रभाव
-
Kamada Ekadashi 2024: कामदा एकादशी से पहले जरूर करें 10 बार स्नान, सफलता मिलने में नहीं लगेगा समय