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कोरोना के कारण नोएडा में धारा-144, सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्ण पाबंदी

अब राष्ट्रीय राजधानी से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में पुलिस आयुक्त ने धारा-144 लागू कर दी है.

Updated on: 19 Mar 2020, 10:54 AM

Lucknow:

ज्यों ज्यों कोरोना पांव पसार रहा है त्यों त्यों भारतीय एजेंसियां इससे निपटने के इंतजामों में जुटती जा रही हैं. अब राष्ट्रीय राजधानी से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में पुलिस आयुक्त ने धारा-144 लागू कर दी है. यह आदेश बुधवार को जारी किया गया. बताया गया है कि धारा-144 आगामी 5 अप्रेल 2020 तक जिले में लागू रहेगी.

इस आशय की जानकारी नोएडा बुधवार देर रात नोएडा पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी की गयी. यह आदेश गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त मुख्यालय में तैनात अधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किया है.

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जारी आदेश के तहत अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी इत्यादी जगहों पर कोई भी सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षणिक, सार्वजनिक, खेल, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रदर्शनी, रैली-जुलूस जैसे कार्यक्रम 5 अप्रैल 2020 तक आयोजित नहीं हो सकेंगे. जिले में धारा 144 लगाने के पीछे मकसद यह बताया गया है कि, इससे कम से कम लोग एक दूसरे के संपर्क में आयेंगे. चूंकि कोरोना एक महामारी है. यह एक से दूसरे में फैल रही है. ऐसे में यह प्रतिबंधात्मक कदम पुलिस ने उठाया जाना महत्वपूर्ण माना है.